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श्रम कानून : केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी नियमों में किया अहम बदलाव: कई कर्मचारियों को होगा फायदा…

avantikatimesnews November 24, 2025 (Last updated: November 24, 2025)
श्रम कानून

नई दिल्ली: देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए श्रम कानून लागू हैं। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के कर्मचारियों को विभिन्न लाभ मिलते हैं। हालाँकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 श्रम कानूनों को केवल 4 संहिताओं तक सीमित कर दिया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को अच्छे वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। श्रम अधिनियम में लागू किए गए बदलावों में से एक ग्रेच्युटी से संबंधित है। जिसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे कई कर्मचारियों को फायदा होगा।

5 वर्ष में मिलने वाला लाभ 1 वर्ष में मिलेगा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम अधिनियम में ग्रेच्युटी के नियमों में एक अहम बदलाव किया है। आमतौर पर किसी भी संस्थान में 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था। लेकिन सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव से 5 साल की निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों को अब 5 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ़ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा।

यह भी पढ़े- समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाएं अपनी पसंद का बजट : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

नए श्रम कानून में स्पष्ट किया गया है कि निश्चित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के सभी लाभ मिलेंगे, छुट्टी से लेकर चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा तक। उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाएगा और सुरक्षा भी मिलेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ठेका कार्य को कम करना और सीधी भर्ती को प्रोत्साहित करना है।

कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को उनके काम के बदले में तोहफ़ा देती है। इसे ग्रेच्युटी कहते हैं। भुगतान एवं ग्रेच्युटी अधिनियम हर कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बंदरगाह और रेलवे पर लागू होता है। इसके तहत कंपनियां अब तक लगातार 5 साल काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देती थीं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बाद अब यह 1 साल में दी जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल करने पर विचार किया था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 1 साल कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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