-: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) :-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी और इसे खरीफ 2016 से लागू किया गया।
योजना के मुख्य उद्देश्य
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किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट व बीमारियों से फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता देना।
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खेती को स्थिर आय का साधन बनाना।
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किसानों को बीमा के जरिए जोखिम से सुरक्षित करना।
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आधुनिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।
कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
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सभी किसान जो खेती करते हैं, चाहे उनके पास ज़मीन हो या वह किराए पर खेती करते हों (lease farmers)।
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बैंकों से ऋण लेने वाले किसान (loanee farmers) के लिए यह योजना अनिवार्य है।
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स्वयं इच्छुक गैर-ऋणी किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
बीमा प्रीमियम दर
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खरीफ फसल के लिए किसान को कुल बीमित राशि का 2% प्रीमियम देना होता है।
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रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम।
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व्यावसायिक/बागवानी फसलें (commercial/horticultural crops) के लिए 5% प्रीमियम।
बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
किन फसलों का बीमा होता है?
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खरीफ फसलें: धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि
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रबी फसलें: गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि
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बागवानी फसलें: आम, संतरा, केले आदि
(फसल सूची राज्य अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है)
योजना के अंतर्गत कौन-कौन से नुकसान कवर होते हैं?
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प्राकृतिक आपदाएं: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात।
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कीट और फसल बीमारियाँ।
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फसल कटाई के बाद अगर 14 दिनों के भीतर नुकसान हो जाए (post-harvest losses)।
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कुछ क्षेत्रों में स्थानीय आपदाओं से भी बीमा सुरक्षा।
योजना में आवेदन कैसे करें?
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नजदीकी CSC केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर।
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बैंक शाखाओं से।
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राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों से।
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ऑनलाइन पोर्टल: https://pmfby.gov.in पर जाकर खुद भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड
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जमीन के कागज (ownership proof) या किराए का अनुबंध पत्र
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बैंक खाता विवरण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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बीज खरीद की रसीद (कुछ राज्यों में)
क्लेम (दावा) कैसे मिलेगा?
अगर फसल को नुकसान होता है, तो सर्वेक्षण के बाद नुकसान का आंकलन किया जाता है। सरकार व बीमा कंपनियां तय प्रक्रिया के तहत किसान के खाते में सीधा भुगतान करती हैं।
योजना की कुछ ख़ास बातें
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सरल और कम प्रीमियम दर।
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पारदर्शी दावे की प्रक्रिया।
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किसानों को सीधा लाभ बैंक खाते में मिलता है।
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नुकसान की जानकारी समय पर देने पर ही क्लेम मिलेगा।
मुख्य विशेषताएँ:
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कम प्रीमियम दरें:
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खरीफ फसलों के लिए: किसान से सिर्फ 2% प्रीमियम।
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रबी फसलों के लिए: किसान से सिर्फ 1.5% प्रीमियम।
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वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रीमियम।
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शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन: केंद्र और राज्य सरकारें बराबरी से सब्सिडी देती हैं।
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बीमा कवरेज: प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट रोग आदि से हुए फसल नुकसान पर।
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स्वैच्छिक भागीदारी: 2020 से योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है; किसान अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं।
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सटीक नुकसान आकलन: तकनीक आधारित आकलन जैसे रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, स्मार्टफोन इत्यादि का उपयोग।
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तेजी से दावा भुगतान: नुकसान के बाद तुरंत सर्वे और त्वरित भुगतान की व्यवस्था।
हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी
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PMFBY हेल्पलाइन नंबर: 📞 1800-180-1551
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आधिकारिक वेबसाइट: 🌐 https://pmfby.gov.in
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