HIGHLIGHT

10 ghante duty rule 

अब 10 घंटे होगी ड्यूटी, ओवरटाइम सीमा बढ़ी 144 घंटे तक

-: 10 ghante duty rule :-

निवेश और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 और कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

कार्य समय और ओवरटाइम

संशोधित प्रस्तावों के तहत, राज्य में कार्य दिवस अब 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। कोई भी कर्मचारी बिना आधे घंटे के विश्राम के 6 घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा। तिमाही ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।

यह भी पढ़े- प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का निधन, बनारस में होगा अंतिम संस्कार

एक दिन में 10 घंटे से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी को ओवरटाइम के रूप में सामान्य दर से दोगुना वेतन मिलेगा। सरकार अधिसूचना जारी कर दैनिक कार्य अवधि को अधिकतम 12 घंटे तक भी बढ़ा सकती है।

संस्थानों की नई व्यवस्था

अब सभी दुकानें और व्यावसायिक इकाइयाँ पूरे वर्ष 365 दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी। उत्पादन बढ़ाने और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रावधान लागू किया गया है। संशोधित अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया भाषा में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

महिला कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव

महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब उन्हें लिखित सहमति और सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के तहत रात में काम पर रखा जा सकेगा। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से महिलाओं की रोज़गार भागीदारी बढ़ेगी।

जुड़िये हमारे व्हॉटशॉप अकाउंट से-  chat.whatsapp.com
जुड़िये हमारे फेसबुक पेज से –  facebook.com
जुड़िये हमारे ट्विटर अकाउंट से – x.com/Avantikatimes
जुड़िये हमारे यूट्यूब अकाउंट से – bulletinnews4810

You May Have Missed